रायगढ़। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) के तहत आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2024-25 के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया 19 दिसंबर 2024 को शाम 4 बजे कलेक्टोरेट रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।
शामिल होंगे ये नगरीय निकाय
इस आरक्षण प्रक्रिया में रायगढ़ नगर पालिक निगम सहित नगर पालिका परिषद खरसिया, नगर पंचायत घरघोड़ा, नगर पंचायत धरमजयगढ़, नगर पंचायत लैलूंगा, नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर और नगर पंचायत पुसौर शामिल हैं।
निर्देशानुसार होगा आरक्षण
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी। इस दौरान आरक्षण का निर्धारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के तहत किया जाएगा।
सार्वजनिक सहभागिता का अवसर
इस प्रक्रिया में इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। यह प्रक्रिया आम जनता और संबंधित पक्षों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाएगी।
आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए यह आरक्षण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, जिससे वार्ड स्तर पर सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।











