Thursday, January 15, 2026
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SIR फॉर्म भरने का अंतिम दिन आज: नहीं भरा तो क्या होगा? जानिए चुनाव आयोग का पूरा नियम…

रायगढ़। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया आज अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तय है। लेकिन कई लोग अभी भी फॉर्म न मिलने, नाम 2003 की लिस्ट में न दिखने या शहर से बाहर होने जैसी वजहों से उलझन में हैं। सबसे बड़ा सवाल—अगर आज तक SIR फॉर्म नहीं भर पाए, तो क्या आप वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे?

चुनाव आयोग का स्पष्ट नियम: घबराने की जरूरत नहीं

अगर 11 दिसंबर तक आप SIR फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, तो भी आपका मौका खत्म नहीं होता। चुनाव आयोग ने क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि के दौरान 15 जनवरी 2025 तक नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आवेदन स्वीकार करने का प्रावधान रखा है।

सबसे अच्छी बात

👉 देरी के लिए किसी प्रकार का फाइन नहीं देना होगा।
👉 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके खुले रहेंगे।

ऑनलाइन कैसे भरे फॉर्म?

यदि BLO से फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ, तो चिंता की बात नहीं।आप सीधे voters.eci.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। यहां:

• फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने के लिए)
• फॉर्म-8 (सुधार या संशोधन)
• BLO का संपर्क

सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध है।

11 दिसंबर के बाद क्या होगा? पूरा शेड्यूल देखें

11 दिसंबर – एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन

16 दिसंबर – ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी

16 दिसंबर से 15 जनवरी – 30 दिन की क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि

7 फरवरी 2026 – सभी दावों व आपत्तियों का निपटान

14 फरवरी 2026 – अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित

इसका मतलब—आपके पास अभी भी समय है अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए।

SIR की डेडलाइन पहले भी बढ़ाई गई थी

चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को SIR की समयसीमा 7 दिन बढ़ाई थी। पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को आनी थी, जिसे आगे बढ़ाकर अब 16 दिसंबर किया गया है।

SIR क्या है?

SIR यानी Special Intensive Revision: चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया जिसमें:

• नए 18+ वोटर्स जोड़े जाते हैं..

• मृत्यु या शिफ्टिंग की स्थिति में नाम हटाए जाते हैं..

• नाम, पता या अन्य त्रुटियों का सुधार किया जाता है..

• BLO घर-घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं और दस्तावेज सत्यापित करते हैं..

निष्कर्ष

अगर आज फॉर्म नहीं भर पाया—तो भी मौका खत्म नहीं। आप 15 जनवरी तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आसानी से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं।

मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज कराना आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी जरूर करें।

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