Thursday, March 12, 2026
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रायगढ़ में ओवरलोड ट्रेलर पलटा, सड़क पर बिखरी आयरन गोली: पुलिस की सख्ती, चार भारी वाहनों पर कार्रवाई….

🚨 प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारी वाहन पर रायगढ़ पुलिस की सख्ती, चार भारी वाहनों पर कार्रवाई….

🚨 देर रात चक्रधरनगर चौंक पर पल्टी आयरन गोली ओव्हर लोड ट्रेलर वाहन, चक्रधरनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, रात में ही मार्ग से हटवाया गया बिखरा आयरन पेलेट….

🚨 ट्रेलर वाहन चालक पर ओवरलोड समेत अन्य मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं पर कार्रवाई…..

🚨 वाहन जांच दौरान तीन अन्य भारी वाहनों पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई….

🚨 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश : प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश और यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई….

रायगढ़। बीती रात चक्रधरनगर चौक के पास ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 13 AK 4986 का चालक वाहन को खतरनाक तरीके से चलाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में ले आया और वाहन को पलटा दिया, जिससे वाहन में लोड आयरन पेलेट (गोली) सड़क पर बिखर गया। घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के संज्ञान में आने पर उन्होंने थाना चक्रधरनगर पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही चक्रधरनगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन बुलाकर रात में ही सड़क पर बिखरे आयरन पेलेट को हटवाकर मार्ग को साफ कराया गया।

मौके पर ट्रेलर चालक पुष्पराज साहू पिता सीयालाल साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सिलवार थाना जोगीपहरी जिला सीधी से पूछताछ की गई तथा वाहन का वजन कराए जाने पर वाहन में क्षमता से अधिक 25 टन ओवरलोड आयरन पेलेट का परिवहन किया जाना पाया गया। साथ ही कागजात की जांच में वाहन का बीमा नहीं होना पाया गया। इस पर चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर थाना चक्रधरनगर में इस्तगासा क्रमांक 663/2026 धारा 184, 115/194, 113/194(1), 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

इसी दौरान देर रात चक्रधरनगर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य भारी वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। इनमें हाईवा 12 चक्का क्रमांक CG 13 BC 6434, ट्रक (डालाबाड़ी) क्रमांक OD 09 K 4445 तथा ट्रक 12 चक्का (डालाबाड़ी) क्रमांक OD 09 Q 2601 शामिल हैं। इन वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत क्रमशः इस्तगासा क्रमांक 664/2026, 665/2026 एवं 666/2026 के तहत कार्रवाई की गई । चक्रधरनगर पुलिस द्वारा चारों वाहन चालकों को आज न्यायालय में पेश किया गया है।

रायगढ़ शहर में निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है। ऐसे क्षेत्रों में वाहन पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी चालान एवं वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है। सड़कों पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा आगे भी लगातार जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक राकेश मिश्रा, थाना प्रभारी चक्रधरनगर, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी और हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है ।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश

 “सड़क सुरक्षा और शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखना रायगढ़ पुलिस की प्राथमिकता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश, ओवरलोड परिवहन और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी चालान सहित सख्त वैधानिक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।”

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