Tuesday, March 24, 2026
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अफीम कार्रवाई अपडेट: 3 आरोपियों पर केस दर्ज, 61 किलो से अधिक माल जब्त, ड्रोन से सख्त निगरानी जारी…

🚨 लैलूंगा के ग्राम नवीन घटगांव एवं मुड़ागांव में अवैध अफीम कार्रवाई में 3 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग अपराध दर्ज…

🚨 अवैध अफीम खेती पर जिला प्रशासन और पुलिस की फिजिकली और ड्रोन सर्वे से लगातार हो रही निगरानी, अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील…

रायगढ़। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत तमनार क्षेत्र के आमाघाट से लेकर लैलूंगा विकासखंड के नवीन घटगांव एवं मुड़ागांव तक जिला प्रशासन, पुलिस, कृषि, आबकारी, एफएसएल एवं एएनटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक कार्रवाई की गई ।

विदित हो कि तमनार क्षेत्र के ग्राम आमाघाट में अवैध अफीम खेती की सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 60,326 अफीम के पौधे एवं 3 किलोग्राम प्रोसेस कर तैयार अफीम जब्त की गई। इस मामले में आरोपी मार्शल संगा एवं उसके साथी एमानुएल भेंगरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। 

उक्त कार्रवाई के बाद जिले में अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध प्रशासन एवं पुलिस सघन फिजिकल एवं ड्रोन सर्वे प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में दिनांक 23 मार्च 2026 को लैलूंगा तहसील के ग्राम नवीन घटगांव में भूमिस्वामी सादराम नागवंशी (60 वर्ष) द्वारा अपने खसरा नंबर 412, रकबा लगभग 0.397 हेक्टेयर भूमि के करीब 2 डिसमिल हिस्से में अवैध अफीम की खेती किया जाना पाया गया। आरोपी के कब्जे से 6.100 किलोग्राम अफीम के सूखे पत्ते एवं 16.000 किलोग्राम सूखे डंठल जब्त कर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 94/2026 धारा 8 (बी), 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 

इसी ग्राम में एक अन्य आरोपी *अभिमन्यु नागवंशी (20 वर्ष)* के घर से 14 किलोग्राम अफीम की सूखी फसल बरामद की गई। टीम के पहुंचने पर आरोपी द्वारा साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे तत्काल विफल करते हुए सामग्री जब्त की गई। आरोपी द्वारा अपने पुश्तैनी भूमि में अफीम की खेती की तैयारी किया जाना स्वीकार किया गया। इस संबंध में अपराध क्रमांक 95/2026 धारा 8 (बी), 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। 

कार्रवाई की इसी कड़ी में लैलूंगा तहसील के ग्राम मुड़ागांव में आरोपी तानसिंह नागवंशी (32 वर्ष) द्वारा अपने हिस्से की भूमि में अफीम पोस्त की अवैध खेती किया जाना पाया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फसल पूर्ण विकसित नहीं होने पर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक बोरे में भरकर छिपाया गया था, जिसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए लगभग 4.00 किलोग्राम अफीम पोस्त जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 96/2026 धारा 8 (बी), 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस प्रकार तीनों कार्रवाई में 61 किलो से अधिक अफीम की जब्ती की गई है । तीनों आरोपियों को लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

ड्रोन तकनीक के माध्यम से दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी संभव हो सकी है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थ कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल है। 

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की अवैध खेती एक गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। 

👉 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश

राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरूद्ध प्रशासन व पुलिस गंभीरता पूर्वक कार्यवाही की जा रही है, जिले में कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों की खेती, क्रय-विक्रय, भंडारण पर कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी।

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