Saturday, May 3, 2025
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खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेलवे लाईन के अभिसरण में आने वाले ग्रामों में भूमि की खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से लगायी गयी रोक…

• खरसिया अनुभाग के ग्राम भागोडीह, घघरा, डूमरभाठा, हालाहुली, पुरेना, बड़े देवगांव, चारपारा, रतन महका, तेलीकोट, गोपीमहका, औरदा, गाडाबोरदी, गोडबोरदी, नावापारा अंतर्गत आने वाली सभी भूमियों की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित…

रायगढ़, 15 अप्रैल 2025। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 अप्रैल 2025 के पत्रानुसार खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेलवे लाईन के अभिसरण में आने वाले ग्रामों में भूमि की अवैध और अनाधिकृत खरीद-बिकी की संभावना बढ़ने की आशंका सामने आ रही है। यह देखा गया है कि प्रस्तावित रेलवे लाईन की जानकारी होने के बावजूद कुछ लोग और दलाल बिना किसी वैध अनुमति या कानूनी जांच के जमीन के लेन-देन में लिप्त हो जाते है। इससे ना केवल ग्रामीणों को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना के क्रियान्वयन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है।

रेलवे लाईन के अभिसरण क्षेत्र में आने वाली सभी भूमियों की खरीद-बिकी पर अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने और सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी किये जाने तक प्रतिबंध लगाने हेतु निवेदित है। उक्त पत्र के तारतम्य में एसडीएम खरसिया डॉ प्रियंका वर्मा ने खरसिया अनुभाग के ग्राम भागोडीह, घघरा, डूमरभाठा, हालाहुली, पुरेना, बड़े देवगांव, चारपारा, रतन महका, तेलीकोट, गोपीमहका, औरदा, गाडाबोरदी, गोडबोरदी, नावापारा अंतर्गत आने वाली सभी भूमियों की खरीदी-बिक्री पर आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।

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