रायगढ़। जिले में 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। तय समय-सीमा के भीतर यदि वाहन में एचएसआरपी प्लेट नहीं लगाई जाती है, तो वाहन मालिकों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध:
वाहन मालिक नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर वाहन का विवरण दर्ज कर संबंधित विकल्प का चयन किया जा सकता है। यदि किसी को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, तो वह समीपस्थ परिवहन सुविधा केंद्र जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकते है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिन वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर परिवहन पोर्टल में अपडेट नहीं है वे
https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/eapplication/from_eApplicatonHome.xhtml
इस लिंक के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल अपडेट न होने की स्थिति में जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में एचएसआरपी काउंटर में संबंधित डिटैल्स देकर मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते है।
एचएसआरपी तकनीकी समस्या के संबंध में 9818188721, 7987449021 एवं मोबाइल नंबर अपडेट संबंधी सहायता हेतु 8770785575 पर संपर्क कर सकते है।
