Monday, March 2, 2026
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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: शिरडी, शनि सिंघनापुर व त्रयंबकेश्वर की यात्रा के लिए आवेदन 8 दिसम्बर तक…

• जिले के 273 तीर्थयात्री 20 से 23 दिसम्बर तक करेंगे यात्रा…

रायगढ़। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के लिए इस माह का तीर्थ स्थल तय कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिले के 273 चयनित तीर्थ यात्री 20 से 23 दिसम्बर 2025 तक पवित्र तीर्थस्थलों शिरडी, शनि सिंघनापुर एवं त्रयंबकेश्वर के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे। यात्रा के लिए आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित 8 दिसम्बर, शाम 5 बजे तक समाज कल्याण विभाग में आवेदन जमा कर सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री शिवशंकर पांडेय ने बताया कि आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं तथा छत्तीसगढ़ के निवासी ही प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित संख्या के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के 75 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत तीर्थयात्रियों का चयन किया जाएगा। आर्थिक वर्गानुसार 80 प्रतिशत बीपीएल एवं 20 प्रतिशत एपीएल हितग्राहियों का चयन होगा। एपीएल श्रेणी के ऐसे आवेदक स्वीकार्य होंगे जो आयकर दाता न हों एवं जिन्होंने पूर्व में इस योजना का लाभ न लिया हो। वर्तमान या भूतपूर्व शासकीय सेवक तथा गंभीर संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति योजना के पात्र नहीं होंगे।

वरिष्ठ नागरिकों एवं दंपत्ति हेतु विशेष प्रावधान

65 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे आवेदक, जिन्होंने अकेले यात्रा के लिए आवेदन किया है, अपने साथ 21 से 50 वर्ष आयु का एक सहायक ले जा सकेंगे। यदि पति-पत्नी में से किसी एक का चयन होता है, तो जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी वह उसके साथ यात्रा कर सकेगा, बशर्ते दोनों के आवेदन एक साथ जमा किए गए हों। सहायक या जीवन साथी के साथ यात्रा करने की इच्छा आवेदन में स्पष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक है।

प्रतीक्षा सूची एवं चयन संबंधित नियम

चयनित आवेदक ही यात्रा पर जा सकेंगे। उनकी जगह अनाधिकृत व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकेगा। यदि चयनित व्यक्ति यात्रा पर नहीं जाता है, तो केवल प्रतीक्षा सूची में शामिल अगला पात्र आवेदक ही भेजा जाएगा। चयन उपरांत आवेदक अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को भेजने का अधिकार नहीं रखेगा।

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