रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए E-Way Bill से जुड़ा अहम फैसला लिया है। सरकार ने एक लाख रुपये तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस फैसले से छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
किन वस्तुओं पर मिलेगी छूट?
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुछ विशेष वस्तुओं के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये तक रखी गई है। इनमें पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील और कोयला शामिल हैं। इन वस्तुओं की ट्रांसपोर्टिंग यदि 50 हजार रुपये से अधिक होगी, तो E-Way Bill आवश्यक होगा।
वहीं, अन्य सभी सामानों के लिए अब 1 लाख रुपये तक की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill की जरूरत नहीं होगी। इससे छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे।
व्यापारियों ने जताई खुशी
व्यापारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे कारोबार में आसानी होगी और छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। लंबे समय से सरकार से इस तरह की मांग की जा रही थी, जिस पर अब अमल किया गया है।
सरकार के इस कदम से राज्य में व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।









