रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन खरीदने-बेचने वालों को बड़ी राहत दी है। अब ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण (नाम चढ़वाने) के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिससे ज़मीन के नामांतरण का अधिकार अब सीधे रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को दे दिया गया है।
क्या बदलेगा अब?
– पहले ज़मीन खरीदने के बाद नामांतरण के लिए तहसीलदार के पास आवेदन देना होता था।
– अब, रजिस्ट्री के समय ही रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
– इससे प्रक्रिया तेज होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम नागरिक को राहत मिलेगी।
इस आदेश से क्या मिलेगा फायदा?
– नामांतरण की प्रक्रिया होगी पारदर्शी और सरल।
– दलालों के चंगुल से छुटकारा।
– सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने से राहत।
कब से लागू होगा आदेश?
यह आदेश 24 अप्रैल 2025 से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति जो जमीन की रजिस्ट्री करवा रहा है, उसे अलग से नामांतरण के लिए तहसील नहीं जाना पड़ेगा।















