Monday, March 2, 2026
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दुग्ध उत्पादों में लेबलिंग घोटाला: रायगढ़ में दही और नकली पनीर की बड़ी खेप जब्त, कस्तूरी डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई…

रायगढ़। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मिलावटी एवं मानक-विरुद्ध दुग्ध उत्पादों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही 22 जनवरी की शाम उस समय प्रारंभ हुई, जब स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त हुई कि जिला दुर्ग से एक संदिग्ध पिकअप वाहन के माध्यम से रायगढ़ शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में दुग्ध उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है तथा इन उत्पादों में खाद्य लेबल एवं रैपर से छेड़छाड़ की जा रही है।

प्राप्त सूचना के अनुसार पिकअप वाहन क्रमांक CG-04-QC-8689 में दही एवं कॉटेज एनालॉग जैसे दुग्ध उत्पाद 5 एवं 15 किलोग्राम के बंद प्लास्टिक जारों एवं पैकेटों में लाए गए थे। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि वाहन चालक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा जारों पर लगे मूल खाद्य लेबल हटाकर अन्य ब्रांड के रैपर चिपकाए जा रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए उक्त वाहन को थाना चक्रधरनगर परिसर लाया गया तथा खाद्य सुरक्षा प्रशासन को तत्काल अवगत कराया गया।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम थाना परिसर पहुंची और वाहन में भरे दुग्ध उत्पादों की जांच की। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त खाद्य पदार्थ श्रीमती सोनिया जायसवाल, प्रोपराइटर, मेसर्स कस्तूरी डेयरी, छोटे अतरमुड़ा, गांधी नगर, केलोविहार रायगढ़ द्वारा जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में विक्रय हेतु वैद्य फूड्स प्रोडक्ट्स, शंकर नगर, भिलाई-3, कुम्हारी, जिला दुर्ग से मंगाए गए थे। मौके पर की गई जांच में यह भी गंभीर अनियमितता पाई गई कि नंदनम क्लासिक दही, जिसे कृष्णा नंदन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम झाली, जिला बिलासपुर द्वारा प्रोसेस एवं मार्केट किया जाता है, जिसके 5 एवं 15 किलोग्राम के बंद जारों से मूल लेबल हटाकर उन पर वैद्य फूड्स दही का रैपर चिपकाया जा रहा था। यह कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा 23 जनवरी को कलेक्टर के निर्देशानुसार फर्म मेसर्स कस्तूरी डेयरी परिसर में पहुंचकर गुणवत्ता एवं मिलावट की आशंका के आधार पर विधिवत तीन खाद्य नमूने संकलित किए गए। इनमें नंदनम क्लासिक दही, वैद्य फूड्स कॉटेज एनालॉग 4 किलोग्राम पैकेट तथा वैद्य फूड्स कॉटेज एनालॉग 1 किलोग्राम पैकेट शामिल हैं, जिन्हें जांच एवं परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। इसके साथ ही मौके पर विक्रय हेतु रखे गए दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर संदेह तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 के प्रावधानों का पालन नहीं पाए जाने के आधार पर दही एवं कॉटेज एनालॉग की भारी मात्रा को विधिवत जब्त कर खाद्य कारोबारकर्ता की अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 2 लाख 3 हजार 750 रुपये आंका गया है। जब्ती में 5 किलोग्राम के 40 जार नंदनम क्लासिक दही कुल 200 किलोग्राम, 15 किलोग्राम के 21 जार वैद्य फूड्स दही कुल 315 किलोग्राम, वैद्य फूड्स कॉटेज एनालॉग के 4 किलोग्राम के 80 पैकेट कुल 320 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम के 450 पैकेट कुल 450 किलोग्राम शामिल हैं। इस प्रकार कुल 515 किलोग्राम दही एवं 770 किलोग्राम कॉटेज एनालॉग जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित विनियमों के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में अभिहित अधिकारी श्रीमती सुधा चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री सरिता पटेल एवं श्री शांतनु भट्टाचार्य तथा नमूना सहायक श्री शाश्वत तिवारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य कारोबार पर सघन जांच, निगरानी एवं जन-जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

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