रायगढ़। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध भंडारण या कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर तहसील धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम चरखापारा स्थित ओम ट्रेडर्स दुकान के संचालक के विरुद्ध जप्त धान का गबन करने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 नवम्बर 2025 को तहसीलदार द्वारा ओम ट्रेडर्स में औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान से 60 बोरी अवैध धान पाया गया, जिसे विधिवत जप्त कर दुकान संचालक राजू राठिया को सुपुर्दगी में सौंपा गया था। जप्त धान की सुरक्षित रख-रखाव एवं देखभाल की जिम्मेदारी आरोपी को सौंपते हुए बंधपत्र भी भरवाया गया था। इसके पश्चात 30 दिसम्बर 2025 को तहसीलदार एवं एसडीएम धरमजयगढ़ द्वारा पुनः दुकान की जांच की गई। जांच में पाया गया कि जप्त 60 बोरी धान में से केवल 20 बोरी धान शेष है, जबकि 40 बोरी धान मौके से गायब पाई गई।
पूछताछ के दौरान दुकान संचालक राजू राठिया ने स्वीकार किया कि उसने सुपुर्दगी में दिए गए 40 बोरी धान को स्वयं के खाते में विक्रय कर दिया है, जो कि शासकीय आदेशों एवं जप्ती की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी राजू राठिया के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण में विधिवत जांच की कार्यवाही जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान खरीदी-विक्रय अथवा जप्त सामग्री के दुरुपयोग पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।







