रायगढ़। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24, उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 26 जनवरी को जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), समस्त देशी कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं समस्त विदेशी/प्रीमियम मदिरा (एफ.एल.-1 घघ) समस्त विदेशी कम्पोजिट मदिरा (एफ.एल.1 घघ कम्पोजिट) दुकानों, देशी मदिरा भंडारण भंडागार, समस्त होटल बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-3), शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.3 क), पर्यटन बार (एफ.एल. 3 ग) एवं समस्त देशी/देशी कम्पोजिट अहाता, समस्त विदेशी/विदेशी कम्पोजिट अहाता पूर्णतः बंद रहेंगे। कलेक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, वितरण अथवा संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञप्तिधारकों, होटल-बार संचालकों एवं संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।







